News: दुनिया भर में कोहराम मचा रहे कोरोनावायरस की वजह से देश में लॉक डाउनलोड घोषित कर दिया गया था। एवं इसकी अवधि भी अब 3 मई तक बढ़ा दी गई है। लॉक डाउन के दौरान व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर व्यक्ति घर पर बैठा है एवं इस समय किसी भी प्रकार से कोई इनकम नहीं हो रही है। हर तरफ उदास करने वाली ही खबर दिखाई देती है लेकिन कोरोनावायरस के फैलते संक्रमण के बीच सोमवार को एक बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिली। वह खबर यह है कि आपको अपने आयकर रिटर्न में इस बार फायदा मिलने वाला है। अभी-अभी आ रही खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म में कुछ बदलाव कर रहा है। जिसे कि इस माह के अंत में अधिसूचित किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि जो भी इनकम टैक्स दाता है वे इस महामारी के संकट की वजह से कर नहीं दे पाए उनके लिए समय सीमा का विस्तार किया जा रहा है एवं उसका पूरा लाभ ले सकते हैं।
बढ़ाई जा रही हैं समयसीमा
एक ऑफिशियल बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज कहा है कि सरकार द्वारा 30 जून 2020 तक के समय के लिए विभिन्न तरह की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। एवं इसका पूरा लाभ टैक्स चुकाने वाले व्यक्तियों को देने के लिए एक रिटर्न फॉर्म में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं। ताकि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की समय में किए गए लेनदेन वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में लाभ ले पाए।
टैक्स चुकाने वालों को अप्रैल-जून 2020 की अवधि में अपने निवेश और लेनदेन का फायदा लेने की मंजूरी देने के लिए फॉर्म में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं। इसी के साथ 2019-20 में निवेश या भुगतान करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है एवं इसे 30 जून 2020 तक कर दिया है।
इसी के साथ आवश्यक बदलाव के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने की जो सुविधा है वह 31 मई तक दी जा रही है, और वित्त वर्ष 2019-20 के लाभ ले सकते हैं। देश में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत कराधान और अन्य कानून अध्यादेश, 2020 को देखते हुए विभिन्न समय सीमाओं को बढ़ाकर टैक्स दाताओं को उनमें कुछ राहत दी गई है।

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