News: हाल ही में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई में की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के नियमों के अनुसार फैसला सुनाया। क्या था यह मामला? कोर्ट ने क्या टिप्पणी करीं? एवं मामले के संबंध में क्या आदेश दिए? शिक्षक भर्ती में आरक्षण के क्या नियम है? जानिए विस्तार से... यह मामला देश के ऐसे राज्य का है जहां पिछले करीब 20 साल से सरकारी शिक्षक भर्तियों में एक निश्चित वर्ग को ही 100 फ़ीसदी आरक्षण दिया जा रहा था। यह आरक्षण पाने वाला वर्ग है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति एवं उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। जनवरी 2000 में, आंध्र प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ था इस आदेश के मुताबिक राज्य के जितने भी जनजातीय क्षेत्र के सरकारी स्कूल है उनमें सिर्फ एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ही शिक्षक की नौकरी दी जाती है। इस मामले में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी। अब 20 साल बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस पर पांच जजों की एक बेंच ने सुनवाई की जस्टिस अरुण मिश्रा के अध्यक...
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